राजधानी में डेंटल क्लीनिक में हेयर ट्रांसप्लांट का दावा किया जा रहा हैं।
अगर डेंटल क्लीनिक में हेयर ट्रांसप्लांट करने का दावा किया जाता हैं, तो शायद ही कोई यकीन करेगा। लेकिन, राजधानी देहरादून में ऐसा हो रहा है। शहर में चल रहे कई प्राइवेट डेंटल क्लीनिक में बाल गंवा चुके लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता हैं। इसके चलते लाखों रुपये वसूले जा रहे हैं।
इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को भी नहीं है। शिकायत मिलने पर एक क्लीनिक में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा छापा मारा गया और वहां पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। हालांकि विभाग ने क्लीनिक का नाम और पता गुप्त रखा गया हैं।
एसीएमओ ने बताया कि नियम के मुताबिक क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अगर कोई क्लीनिक रजिस्टर नहीं है और वहां पर मरीजों का इलाज किया जाता हैं तो पहली बार में 50 हजार,दूसरी बार में दो लाख और तीसरी बार में पांच लाख का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा अनरजिस्टर्ड क्लीनिक में अगर कोई डॉक्टर या पैरामेडिकल काम कर रहा है तो उसपर भी 25 हजार रूपये का जुर्माना पडता हैं। फिलहाल डॉक्टर को भी नोटिस जारी किया गया है। नियमों के मुताबिक विशेषज्ञ अपनी विशेषज्ञता में ही काम कर सकता है, दूसरी विशेषज्ञता में काम करने की सलाह नही दी जाती।