15 दिन के अन्दर बिजली कनेक्शन न देने पर होगी कार्रवाई।

तय समय पर उत्तराखंड में बिजली से जुड़ी सेवाएं पूरी न करने पर होगी कार्रवाई। इसकी वजह ऊर्जा निगम की 43 सेवाएं सेवा के अधिकार अधिनियम 2011 के तहत अधिसूचित की जाएगी। अब यूपीसीएल को बिजली का कनेक्शन 15 दिन में जारी करना होगा। चलते फिरते ट्रांसफार्मर आठ घंटे में बदलने होंगे।

इसी तरह सर्विस लाइन या खंभे के टूटने पर शहरों में छह घंटे,गांवों में 12 घंटे और पर्वतीय क्षेत्रों में 24 घंटे में आपूर्ति बहाल करनी होगी। इसके तहत जहां वितरण मेंस को विस्तार करना होगाए वहां 60 दिन में बिजली कनेक्शन देना होगा। जहां 11 केवी सब स्टेशन लगाना होगाए वहां 90 दिन में और जहां 33 केवी सब स्टेशन लगाना होगा वहां 180 दिन के भीतर नए एलटी कनेक्शन देने होंगे।

इसी प्रकार एचटी कनेक्शन के लिए भी 60 से 300 दिन का समय तय कर दिया गया है। जहां कनेक्शन के लिए 33 केवी का सब स्टेशन बनाना होगा वहां 360 दिन में, जहां 33 केवी सब स्टेशन की क्षमता बढ़ानी होगीए वहां 300 दिन मेंए जहां उप संस्थान के विस्तारीकरण की जरूरत होगीए वहां 390 दिन तक में काम पूरा करना होगा।

एलटी कनेक्शन के लिए जहां लाइनों या सब स्टेशन में परिवर्तन की जरूरत होगीए वहां 15 दिनए एचटी.ईएचटी कनेक्शन के लिए 30 दिन का समय तय किया गया है। फ्यूज उड़ने पर नगर क्षेत्र में चार घंटै में और ग्रामीण क्षेत्रों में आठ घंटे में आपूर्ति बहाल करनी होगी। पर्वतीय क्षेत्र जहां चार पहिया न जा सकता होए वहां 12 घंटे में बहाल करनी होगी। एलटी वितरण लाइन में गड़बड़ होने पर शहरों व गांवों में 12 घंटे और पर्वतीय क्षेत्रों में 24 घंटे में ठीक करनी होगी। ट्रांसफार्मर फेल होने पर शहरों.गांवों में 48 घंटे और पर्वतीय क्षेत्रों में 72 घंटे में ठीक करना होगा।

 

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *