गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस निखिल एस कारियल का फिलहाल ट्रांसफर नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को हुई बैठक में हाई कोर्ट के जिन न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की उसमे जस्टिस कारियल का नाम नहीं है। जिसके बाद अब यह साफ हो गया है कि जस्टिस कारियल गुजरात हाई कोर्ट में ही बने रहेंगे। जस्टिस कारियल का तबादला पटना हाई कोर्ट के लिए प्रस्तावित था।
जस्टिस निखिल एस कारियल के प्रस्तावित तबादले का गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने विरोध किया था। संगठन के वकीलों ने 17 नवंबर को पीठों की सामने नहीं पेश होने का भी फैसला किया था। इसके साथ-साथ एक प्रस्ताव भी पारित किया था जिसमें एसोसिएशन ने जस्टिस कारियल को बेहतरीन, ईमानदार और निष्पक्ष जज बताया था।
जस्टिस एस कारियल के प्रस्तावित तबादले का विरोध करते हुए गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) धनंजय चंद्रचूड़ से भी मुलाकात की थी। बार एंड बेच की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई ने वकीलों को मामले की जांच करने का आश्वासन दिया था।