उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष द्वारा विकासखंड रायपुर में संचालित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के वीडियो की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की गई।

विकासखंड रायपुर में संचालित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के वीडियो की समीक्षा बैठक आहूत की गई। जिसकी अध्यक्षता उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष द्वारा की गई। जिसमे विकासखंड रायपुर के अंतर्गत निजी विद्यालयों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

समीक्षा बैठक को आयोजित किए जाने का उद्देश्य निजी विद्यालयों को राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यथा संशोधित 11 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीती 2020 के प्रावधनों का निजी विद्यालय द्वारा अनुपालन हेतु किया गया। अध्यक्ष द्वारा बैठक में प्रतिभाग न करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध कड़ी आपत्ति व्यक्त की हैं एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अनुपस्थित विद्यालय को नोटिस जारी करते हुए उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि यह एक सोचनीय विषय है कि अधिकतर विद्यालय जो कि वर्षों से शिक्षा संस्थान का संचालन कर रहे हैं। उनके द्वारा कभी भी पूरी तरह से राइट टू एजुकेशन अधिनियम अध्ययन नहीं किया गया है और ना ही नियमावली का अनुपालन किया जा रहा है।  विद्यालयों की तरफ से समय समय पर कोताही बरती जाती है। जिसके फलस्वरूप आयोग में शिकायतें प्राप्त हो रही है और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में व्यवधान और साथ ही आयोग का अमूल्य समय नष्ट होता है।

अध्यक्ष द्वारा सभी स्कूलों को निम्नलिखित बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए कि प्रबंधन समिति का नाम तथा पैरेंट टीचर असोसिएशन नाम और नंबर विद्यालय के गेट पर चस्पा किया जाए। पीटीए के अध्यक्ष सदस्यों के नाम तथा सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन का कागज आवासीय भवन के नक्शे से संबंधित दस्तावेज भूमि उपयोग दस्तावेज फायर सेफ्टी संबंधी दस्तावेज नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाएं।

स्वच्छ पीने के पानी, सेनिटेशन, शौचालय, सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था व उनको डिस्पोजल की संपूर्ण व्यवस्था करें साथ ही मेडिकल व्यवस्था भी की जाए। जिसमें शेड्यूल एच की दवाइयां नेबोलाइजर, ऑक्सीजन सिलेंडर, क्वालिफाइड एएनएम, विद्यालय के तीन लोग मेडिकल कमेटी हेतु नामित किए जाएं, एक वेबसाइट तैयार किया जाए। जिसमें इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नम्बर जो पूर्णतः अपडेटेड हो साथ ही विद्यालय द्वारा पॉक्सो कमेटी का गठन किया जाए। विद्यालय द्वारा अनुचित अनवल चार्ज एवं कॉशनमनी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए एनसीईआरटी के अतिरिक्त लगाई गई पुस्तकों को खण्ड शिक्षा अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करें। बच्चों के बस्ते के वजन से संबंधित शासनादेश का अनुपाल करना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून को उक्त आदेश का अनुपालन न करने वाले विद्यालयों की शिक्षा विभाग द्वारा दी गई एनओसी को निरस्त करने एवं आर्थिक दंड देने हेतु अनुशंसा की बैठक में डॉक्टर गीता खन्ना अध्यक्ष, सदस्य विनोद कप्रवान, मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून, उप शिक्षा अधिकारी रायपुर, देहरादून मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, मलेरिया अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

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