Ankita Murder Case Update : पत्र के माध्यम से निष्पक्ष न्याय की गुहार लगा रहा अंकिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलकित, पढ़े पूरी खबर

Ankita Murder Case Update  अंकिता हत्याकांड केस ट्रांसफर पर पुलकित ने अदालत में पत्र के माध्यम से अपना पक्ष रख जताई न्याय की उम्मीद , सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।

 

Ankita Murder Case Update मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने अदालत में स्वयं अपना पक्ष रखा कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार से केस को सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत में ट्रांसफर किया जाये। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला सुनाने के लिए अदालत ने एक मार्च की तिथि नियत की है।

Ankita Murder Case Update इस मामले में सोमवार को अदालत में सुनाई हुई, जिसमें केस ट्रांसफर प्रार्थना पत्र अपना पक्ष रखने के लिए पुलकित आर्य जिला कारागार चमोली से पौड़ी पहुंचा। जहां सुनाई के दौरान पुलकित आर्य ने कहा कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार में मुझे निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है।

 

Ankita murder case: Accused Pulkit presented his side in the court on case transfer Uttarakhand news in hindi

Ankita Murder Case Update बीते 20 अप्रैल 2022 को अदालत में खुशराज द्वारा स्वयं को अभिनव कश्यप का भाई बताते हुए गवाही दी, जबकि वास्तव में पुलिस ने एक महिला को पुरुष के वेश में खुशराज बता असली पहचान छुपा गवाही कराई गई थी। इस दौरान अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया था। आर्य ने अंकिता के पिता पर न्यायालय परिसर में गवाही के लिए आते-जाते समय अभद्र टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाया।

 

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Ankita Murder Case Update मुख्य आरोपी पुलकित ने कहा कि अदालत में धारा-302 से संबंधित कई मुकदमे लंबित हैं, लेकिन हमारे केस में जल्द तारीख लगा दी जा रही है। अदालत में आर्य ने पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी में जानलेवा हमला किए जाने, रिजॉर्ट तोड़े जाने, मुकदमे से अधिवक्ता हटाए जाने व फैक्ट्री में आग लगाए जाने की बात भी कही। मृतका का कमरा तोड़कर साक्ष्यों को नष्ट करने का काम किया गया, लेकिन कानूनी दृष्टि से शासन-प्रशासन की इस कार्रवाई में किसी को आरोपी नहीं बनाया गया। यह मेरे खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई है।

 

Ankita Murder Case Update अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने बताया कि प्रार्थना पत्र में दिए गए केस ट्रांसफर के तथ्य आधारहीन हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा पहले केस ट्रांसफर के लिए दायर की गई याचिका भी अदालत खारिज कर चुकी है। सत्र न्यायाधीश पौड़ी अजय चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए सुनवाई की तिथि एक मार्च नियत की है।

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