हाईकोर्ट नैनीताल ने उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त 102 कर्मचारियों को एकलपीठ के बहाल किए जाने के आदेश को चुनौती देती विधानसभा सचिवालय की ओर से दायर विशेष अपीलों पर गुरुवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पारित कर्मचारियों के बर्खास्तगी आदेश को सही ठहराया है।
डबल बेंच ने कहा कि बर्खास्तगी के आदेश को स्टे नहीं किया जा सकता। वहीं विधानसभा सचिवालय की तरफ से कहा गया कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति कामचलाऊ व्यवस्था के तहत की गई थी। शर्तों के मुताबिक, इनकी सेवाएं कभी भी बिना किसी कारण अथवा नोटिस के समाप्त की जा सकती हैं।
यह भी पता चला कि इनकी नियुक्तियां विधानसभा सेवा नियमावली के विरुद्ध जाकर की गई हैं। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कर्मचारियों की ओर से कहा गया कि उन्हें बर्खास्त करते समय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14 का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है।