उत्तराखंड: कोर्ट ने लगाया 3.5 लाख का जुर्माना,अमूल घी सहित दूध के सैंपल हुए फेल कॉलेज प्रशासन को नोटिस हुआ जारी

प्रतिष्ठित कंपनी अमूल के दूध और घी के सैंपल फेल होने पर कोर्ट की ओर से 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, बिना लाइसेंस के चल रही रुड़की कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग की कैंटीन में गंदगी पाए जाने पर कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी किया गया है।

कैंटीन से खुला पनीर समेत चार सैंपल जांच के लिए भेजे गए। खुला पनीर और मसालों को खराब मिलने पर नष्ट कराया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एमएन जोशी ने बताया कि 22 अक्तूबर 2019 को रुड़की क्षेत्र के झबरेड़ा से अमूल घी का सैंपल लिया गया था। इसके अलावा, 16 मार्च 2021 को हरिद्वार के खन्ना नगर स्थित तनेजा मार्केटिंग से भी अमूल घी का नमूना जांच के लिए लिया गया था। साथ ही यहीं से उसी दिन अमूल दूध का सैंपल भरा गया था। तीनों सैंपल को जांच के लिए रुद्रपुर स्थित लैब में भेजा गया था। जहां सैंपल फेल पाए जाने पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था।
हरिद्वार से फेल मिले दूध के सैंपल

कोर्ट की ओर से झबरेड़ा से लिए गए घी का सैंपल फेल मिलने पर शिव ट्रेडिंग कंपनी मैन बाजार झबरेड़ा पर 50 हजार, नॉमिनी बनासकोटा डिस्टि्रक्ट को-ऑपरेटिव मिल्ट प्रोडक्ट्स पर 50 हजार और सप्लायर कंपनी गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हरिद्वार से घी का सैंपल फेल होने पर गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड देहरादून, नॉमिनी बनासकोठा डिस्ट्रिक्ट काे-ऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्ट्स यूनियन लिमिटेड और गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग आनंदपुर पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही हरिद्वार से फेल मिले दूध के सैंपल पर भी गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग देहरादून पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

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